अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत
अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत
अनुच्छेद 278 से 291 के अंतर्गत
अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत
संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग XII व अनुच्छेद -268 से 293 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ-राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संगृहीत आदि को सम्मिलित किया गया है।
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