राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
सभी पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित होगा।
एक पंचायत के भंग होने के छः माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा।
74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम-1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से सम्बंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग-9(क) तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन (नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत तथा नगर निगम) का प्रावधान किया गया।
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