सूची 1- संघ सूची में
सूची 2- राज्य सूची में
सूची 3- समवर्ती सूची में
इनमें से कोई नहीं
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची -3 में समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधान मण्डल दोनों को है किन्तु दोनों विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का उपबंध ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
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