भारत का राष्ट्रपति
भारत का प्रधानमंत्री
समाज कल्याण मंत्री
अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341(1) एवं अनुच्छेद-342(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के सम्बंध में राज्यपाल से परामर्श के पश्चात उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की किसी जाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
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