16 अध्याय
24 अध्याय
25 अध्याय
22 अध्याय
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूची में संविधान विभक्त था। बाद में 4 (क) मौलिक कर्तव्य 9 (क) नगरपालिका एवं 9 (ख) सहकारी समितियाँ को संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान समय में 25 अध्याय 12 अनुसूची एवं 465 से अनुच्छेद हो गया है लेकिन क्रम संख्या के आधार पर अभी भी 22 अध्याय है।
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