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संविधान द्वारा तीन प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। आपातकाल से सम्बन्धित उपलब्ध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अन्तर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति तीन प्रकार के आपात लागू कर सकता है- 1. युद्ध या बाह्य आक्रामण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपातकाल (अनुच्छेद 352) 2. राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) 3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)
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