अस्पृश्यता एक सामाजिक कुरीति है, जिसका उन्मूलन संविधान के अनुच्छेद-17 में किया गया है।
भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद वर्ष 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम पारित किया गया।
अनुच्छेद-14 समानता के अधिकार से, अनुच्छेद-15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित तथा अनुच्छेद -16 लोक नियोजन के सन्दर्भ में अवसर की समानता से संबंधित है।
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