संसद भारत की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। संसद का गठन लोकसभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है।
निम्नलिखित स्थितियों में संसद का एक सदस्य निरर्हित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
यदि वह भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।
यदि वह संसद द्वरा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया है।
यदि वह दिवालिया हो।
यदि वह न्यायालय द्वारा विकृतचित का घोषित किया हुआ हो।
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