केवल I
केवल I तथा II
केवल II तथा III
सभी I,II तथा III
संसद भारत की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। संसद का गठन लोकसभा, राज्य सभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है। निम्नलिखित स्थितियों में संसद का एक सदस्य निरर्हित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
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