गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बनने के लिए न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि 200 लाख अर्थात 2 करोड़ होना चाहिए।
एनबीएफसी वास्तविक रूप से बैंक नहीं होती है, लेकिन यह बैंकों की तरह कार्य करती है। यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत होती है। इसका नियंत्रण देश की शीर्ष बंक नियामक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। एनबीएफसी उधार, ग्रहण, क्रेडिट, पोर्टफोलियों का प्रबंधन तथा लेन-देन में शामिल होती है।
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