मद्यनिषेध
गौ-संरक्षण
पर्यावरण-संरक्षण
चौदह (14) वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
अनुच्छेद 47 में मद्यनिषेध, अनु. 48 में गौ संरक्षण तथा अनु. 48क में पर्यावरण संरक्षण दिया गया है।
14 वर्षो तक के बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनु. 45 में था परन्तु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनु. 21क के तहत ये मूल अधिकार है
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