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40 तथा 400
50 तथा 450
50 तथा 500
60 तथा 500
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-170 के अनुसार किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमश: 60 तथा 500 हो सकती है लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है जहाँ विधान सभा की 40 सीटें हैं।
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