1892
1909
1919
1935
प्रांतो मे ंद्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा तथा केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू किया गया। धयातव्य है कि 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतो में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 के अन्तर्गत व्यवस्थापिक सभा के सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद के बजट पर बहस का अधिकार मिल गया और सदस्य प्रश्न भी पूछ सकते थे। परोक्ष निर्वाचन को भी स्वीकार किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र (लार्ड मिन्टो सुधार) की स्थापना , अनुपुरूक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया इसके द्वारा भारतीयों को विधि-निर्माण तथा प्रशासन दोनों में भागीदारी मिली।
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