भारत सरकार अधिनियम, 1909
भारत सरकार अधिनियम, 1919
भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम, 1947
भारत सरकार अधिनियम, 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गयी थी। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन समाप्त करके केन्द्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केन्द्र सरकार की कार्यकारिणी शक्ति गवर्नर जनरल में निहित कर दी गयी तथा संघ के प्रशासन को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। (i) हस्तांतरित तथा (ii) सुरक्षित। सुरक्षित विषयों में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक विषय और जनजातीय क्षेत्र सम्मलिति थे । बाकी सभी विषय हस्तांतरित ग्रुप के अन्तर्गत आते थे। भारत परिषद अधिनियम, 1909 द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबन्ध किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा केन्द्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के द्वारा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ।
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