1 तथा 2
1, 2 तथा 3
1, 3 तथा 4
सभी चारों
उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उपराष्ट्पति को राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है। यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग-पत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय तो जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, उपराष्ट्रपति ही राषट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा।
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