लोक सभा को
संसद को
राजनीतिक दलों को
केन्द्र सरकार को
अनुच्छेद-3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन की शक्ति संसद में निहित है। संविधान के अनुच्छेद-2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार संसद को है।
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