युद्ध
बाह्य आक्रामण
सशस्त्र विद्रोह
आन्तरिक अशान्ति
आन्तरिक अशांति के आधार पर भारत में आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। 44 वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा भारतीय संविधान में आपात उद्घोषणा का आधार 'आंतरिक अशान्ति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का जोड़ा गया है। अनुच्छेद - 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इसका उल्लेख संविधान के भाग-18 में किया गया है।
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