1936 ई. में
1948 ई.में
1951 ई. में
1956 ई. में
भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनिय वर्ष 1948 ई. में लागू किया जाता था। यह भारतीय संसद द्वारा पारित एक क्षम कानून है जो कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह अधिनियम सरकार को निर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है। इसमें उपयुक्त अंतरालों और अधिकतम पाँच वर्ष के अन्तराल पर पहले से निर्धारित न्यूनतम मजदूरियों की समीक्षा करने तथा उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। वर्ष 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 पारित किया गया था।
Post your Comments