किसी राज्य का विधानमण्डल
संसद
राष्ट्रपति
उपर्युक्त में से कोई नहीं
अनुच्छेद 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि के स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है। राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन होती है तथा राज्य के किसी आकस्मिक और अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति, इस निधि से की जाती है। राज्य की आकस्मिक निधि से खर्च की गई धनराशि की बाद में राज्य विधान की अनुमति से , राज्य की संचित निधि से पूर्ति कर दी जाती है।
Post your Comments