1 और 2
1, 2 और 3
2, 3 और 4
सभी चारों
संविधान के 73वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की है। उनके नियमित चुनाव होंगे। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं अनुसूची में दिए गये विषयों पर कार्य की पूर्ण शक्ति होगी। इस अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन है।
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