केवल 1 और 3
केवल 2 और 4
केवल 1, 2 और 4
1, 2, 3 और 4
संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार निहित है। विधि के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद जो कुछ भी हो, देश की सामान्य विधियों के अधीन और साधारण न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर है। राष्ट्रपति से लेकर देश का निर्धन-से-निर्धन व्यक्ति समान विधि के अधीन है।
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