1 3 4 5
3 4 5 8
2 5 6 8
1 3 5 7
राज्य सभा की तरह विधान परिषद एक स्थायी सदन है इस भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की एक-तिहाई और न्यूनतम 40 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य विधानमंडल के कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव पर संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति का उपबंध कर सकती है।
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