केन्द्र सरकार ने 7 नवम्बर, 2015 को वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया।
इस योजना के अन्तर्गत प्रदत्त लाभ 1 जनवरी, 2016 से प्रदान किये जायेंगे।
स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त कर्मियों को योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
इसका लाभ 18 लाभ से अधिक पूर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं को मिलेगा।
वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त लाभ 1 जुलाई, 2014 से प्रदान किये जाएंगे। अतः कथन B असत्य है। केन्द्र सरकार ने 7 नवम्बर, 2015 को OROP लागू करने का फैसला किया जिसका लाभ 18 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं को मिलेगा। इसका उद्देश्य सेवा की समान अवधि के साथ समान बैंक से सेवानिवृत होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को चाहे उनकी सेवानिवृत्त की तारीख जो भी हो, समान पेंशन प्रदान करना है।
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