अनुच्छेद 12 से
अनुच्छेद 13 से
अनुच्छेद 14 से
अनुच्छेद 15 से
अनुच्छेद 13(1) पर आधारित है। संविधान लागू होने से पूर्व वे विधियां ढक जायेगी, जो मूलाधिकार के विरूद्ध होती है। इस सिद्धांत से पूर्व की विधियों के ग्रहण का सिद्धांत भी कहते है, क्योंकि इसके अनुसार पूर्व निर्मित विधियां मृत नहीं होती है। वे केवल मौलिक अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाते हैं और सुषुप्तावस्था में रहते हैं। संसद द्वारा संशोधन करके इन्हें लागू किया जा सकता है।
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