चार्टर एक्ट-1833
भारतीय परिषद् अधिनियम - 1861
भारतीय परिषद् अधिनियम -1892
भारतीय परिषद् अधिनियम - 1909
1861 ई. का भारतीय परिषद् अधिनियम की निम्न विशेषताएँ है- 1) गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ऐसे अध्यादेश की अवधि छः महा होती थी। 2) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। 3) गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 4) इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।
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