संसद द्वारा पारित विधि, केवल तभी यदि वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि से पहले पारित हुआ हो।
संसद द्वारा पारित विधि, केवल तभी जब यह राज्य विधायिका के द्वारा पारित विधि के बाद पारित हुआ हो।
संसद द्वारा पारित विधि, चाहे वह राज्य विधायिका द्वारा पारित विधि के पहले पारित हुआ हो अथवा बाद में।
राज्य द्वारा पारित विधि, केवल तभी यदि वह संसद द्वारा पारित विधि के बाद पारित हुआ हो।
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