भारत के मुख्य न्यायाधीश
प्रधानमंत्री
लोक सभा का अध्यक्ष
भारत के राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद-315 के अनुसार संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकती हैं किन्तु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है।
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