राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
लोकसभा का अध्यक्ष
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन का उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद-108 में है। अनुच्छेद (108) के अनुसार जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है और इसे पारित करना संभव नहीं होता। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ज्ञातव्य है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।
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