मौलिक अधिकार
संवैधानिक अधिकार
प्राकृतिक अधिकार
वैधानिक अधिकार
भारत में चुने जाने एवं चुनने का अर्थात् मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। विधिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी विधिक प्रणाली द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किये जाते हैं, जैसे- मतदान का अधिकार , सूचना का अधिकार प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी विशेष संस्कृति या सरकार के नियमों या रिवाजों पर निर्भर नहीं होते, अतः सार्वभौमिक और अविच्छेद्य होते है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं कए जा सकते हैं और जिनका संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है।
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