अनुच्छेद-14
अनुच्छेद -19
अनुच्छेद -21
अनुच्छेद-22
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19(1) (क) में भारत के सभी नागरिकों को भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्राप्त है लेकिन अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित आधारोंं पर नागरिकों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्राता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं- (i) राज्य की सुरक्षा , (ii) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में, (iii) लोक व्यवस्था (iv)शिष्टाचार या सदाचार के हित में (v)न्यायालय अवमानना ,(vi) मानहानि . (vii)अपराध के लिए उत्तेजित करना (viii) भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता। अनुच्छेद -14 - ‘ विधि के समक्ष समता’ से सम्बन्धित है। अनुच्छेद - 21 - प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से सम्बन्धित है। अनुच्छेद - 22 - गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से सम्बन्धित है।
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