प्रीवी पर्स पद की समाप्ति किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी ?
26 वें संविधान संशोधन 1971
42 वें संविधान संशोधन 1976
44 वें संविधान संशोधन 1978
27 वें संविधान संशोधन 1971
भारत का संविधान (26वाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। इस संशोधन द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवीपर्स' और विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधवराव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप पारित किया गया।
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