अनुच्छेद 50
अनुच्छेद 51
अनुच्छेद 52
अनुच्छेद 53
राज्य - (क) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का (ख) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का (ग) संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का (घ) अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,प्रयास करेगा।
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