1909 के अधिनियम के अन्तर्गत
1919 के अधिनियम के अन्तर्गत
1935 के अधिनियम के अन्तर्गत
1947 के अधिनियम के अन्तर्गत
1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किये जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे- 1. इसने प्रान्तों में दै्ध शासन की व्यवस्था प्रारम्भ की। 2. इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था ( राज्यसभा और लोकसभा) का गठन किया गया। 3. वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से (कमांडर-इन-चीफ को छोड़कर) तीन सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। 4. इसने सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त को विस्तारित कर दिया। 5. इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। 7. इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया। 8. इसके अंतर्गत 1927 में (साइमन आयोग) का गठन किया गया। यह आयोग 1928 में भारत आया था। इसका कार्य दस वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था।
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