देश की संप्रभुता और अखंडता
प्रधानमंत्री के पद की गरिमा
केंद्रीय सरकार की मंत्रिपरिषद् की गरिमा
संविधान के क्रियारत रहने की गरिमा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)क द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है- शबदों, लेखों, मुद्रणों चिन्हों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता पर निर्बन्ध राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में, लोक व्यवस्था, सदाचार के हित में, न्यायालय अवमानना, मानहानि, अपराध उद्दीपन और भारत की संप्रभुता एवं अखंडता आदि के मामलों में।
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