राज्यों के मुख्यमंत्री/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक
प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री/सभी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक
प्रधानमंत्री, छ: संघीय मंत्रिमंडल सदस्य तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री/सभी संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासक
प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष का नेता और राज्य सभा के सभी सदस्य
संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी, तो वह अपने आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना कर सकेगा। अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत किये गये 6 केंद्रीय कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के अतिरिक्त इसमें सभी राज्यों और उन संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री भी शामिल है
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