केवल 1
केवल 2 और 3
केवल 3
1,2 और 3
लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत वर्ष 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। राज्य सभा से निर्वाचित 7 सदस्य, सह-सदस्य के रूप में होते हैं तथा इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं होता। कोई भी मंत्री इस समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता। इसका कार्यकाल केवल एक वर्ष होता है। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति के निम्नवत कार्य होते हैं- 1. यह भारत सरकार के लोक लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। 2. यह सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च किया जाए तथा व्यर्थ अपव्यय को रोका जाए। 3. समिति का कार्य नीति-निर्धारण नहीं है अपितु संसद द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।
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