भाषण का अधिकार
आवागमन का अधिकार
जीवन का अधिकार
संगठित होने का अधिकार
संविधान के अनुच्छेद-20 (अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण) और 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण) को आपातकाल में भी नहीं समाप्त किया जा सकता है। ये दोनों अनुच्छेद जीवन के अधिकार से सम्बन्धित हैं। ध्यातव्य है कि यह प्रावधान 44वें संविधान द्वारा जोड़ा गया।
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