1, 2 और 3
1, 2 और 4
1, 3 और 4
2, 3 और 4
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अंतर्गत विशेष बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से पारित होने वाले विषयों की सूची दी गई है, जिसके कि खण्ड (क) में राष्ट्रपति का निर्वाचन, (ख) में संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, व (ग) में सातवीं अनुसूची की किसी भी सूची का उल्लेख है, जबकि किसी राज्य में विधान परिषद् की समाप्ति या सृजन के लिए संसद का साधारण बहुमत ही पर्याप्त है। इसे संविधान नहीं माना जाता है।
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