अनुच्छेद 110
अनुच्छेद 122
अनुच्छेद 120(1)
अनुच्छेद 126
अनुच्छेद 120(1) के तहत राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, किसी सदस्य को (जो हिन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है) अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।
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