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किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना तथा सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना-धर्म की स्वतंत्रा के अधिकार में सम्मिलित नहीं है।
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