केंद्र-राज्य के सम्बन्धों में
दो राजनीतिक दलों की स्थापना से
मूल अधिकारों से
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से
संविधान के अनु. 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा। अनु. 158 (3 ख) के अनुसार जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहाँ उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियाँ और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आबांटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे।
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