संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
संसद में साधारण बहुमत द्वारा।
संसद में दो-तिहाई बहुमत तथा कम से कम दो-तिहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा।
उपर्युक्त में से कोई नहीं
संघीय अवधारणा के अनुरूप भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त हैं। संविधान के भाग-1 के अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद-4 के खण्ड-2 के अनुसार ऐसी विधि (जो नए राज्य के गठन से सम्बद्ध हो) अनुच्छेद-368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है।
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