बच्चों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से रक्षा-अनुच्छेद 39
काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार - अनुच्छेद 41
14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान - अनुच्छेद 45
स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं और स्थानों की रक्षा - अनुच्छेद 48(a)
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है जबकि अनुच्छेद 48-क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्थन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा उल्लिखित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 वर्तमान में मूल अधिकारों की श्रेणी में आ गया है। किंतु प्रश्नकाल में यह नीति निदेशक सिद्धांत था।
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