साधारण बहुमत से
सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से
कुल सदस्य संख्या के 1/3 बहुमत से
सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ - साथ आधे राज्यों द्वारा सम्पुष्टि के उपरांत।
संघ और राज्य की सहमति से संशोधित होने वाले प्रावधानः- इस प्रक्रिया के तहत् संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन द्वारा कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इसे पारित होना चाहिए। इसके पश्चात् यह पारित संविधान संशोधन विधेयक राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाता है। भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया गया।
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