केवल 1
केवल 2
1 और 2 दोनों
न तो 1 और ही 2
संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर साहित्य, विज्ञान, कला व समाज के क्षेत्र में ख्यातिप्राप्त 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास, सांविधिक निकायों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त करने और पद से हटाने की परमशक्ति नहीं है क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसमें राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है तथा वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में विद्यमान होती है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करता है।
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