दवा
पेट्रोलियम
उर्वरक
खाद्य मशीनरी
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा कपेटी व्यापारियों के शोषक से उनकी रक्षा के लिए बनाया गया है। अधिनियम में उन वस्तुओं के उत्पादन वितरण और मूल्य निर्धारण को विभाजित एवं नियन्त्रित करने की व्यवस्था की गई है, जिनकी आपूर्ति बनाए रखने या बढ़ाने तथा उनका समान वितरण प्राप्त करने और उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता के लिए अनिवार्य घोषित किया गया है। इसमें दवा, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। खाद्य मशीनरी इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध वस्तु नहीं है
Post your Comments