अनुच्छेद -12
अनुच्छेद -13
अनुच्छेद- 14
अनुच्छेद -15
अनुच्छेद - 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति अर्थात् सांविधानिक निगम, कम्पनियाँ या किसी भी अन्य तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है।
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