i ii iii
ii iii v
ii iv vi
i iv v
अनुच्छेद - 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे (i) धार्मिक एवं मूर्त प्रायोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार (ii) अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबन्ध करने का अधिकार (iii) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार (iv) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
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