संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा ।
संयुक्त सत्र निरस्त हो जाएगा।
संयुक्त सत्र नई लोकसभा के गठन के बाद होगा।
विधेयक व्यपगत हो जाएगा।
यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त संत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो भी संयुक्त सत्र यथासमय आहूत होगा। राष्ट्रपति अपनी विद्यायी शक्ति के अन्तर्गत संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थागित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्रान कर सकता है, जिसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है
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