राष्ट्रपति
प्रधानमन्त्री
विधि मन्त्री
भारत के महान्यायवादी
इनमें से कोई नहीं
सर्वोच्च नायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के अन्तर्गत (अनुच्छेद -124) अन्य प्रावधानों में से एक प्रावधान यह भी है कि वह राष्ट्रपति को अपने दस से लिखित त्याग-पत्र दे सकता है।
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