1868
1881
1885
1893
बिहार एवं बंगाल के किरायेदारों के अधिकारों को परिमाणित करने के लिए 1885 ई. में बंगाल किरायेदार अधिनियम (बंगाल टेनेन्सी एक्ट) लाया गया। ब्रिटिश सरकार इस एक्ट के माध्यम से जमींदारों की जमीन के किराये सम्बन्धी अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहती थी।
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